Theft, Assault in US: भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर आरोपी का वीजा रद्द कर दिया जाएगा। चेतावनी में आगे कहा गया है कि ऐसा करने पर आरोपी शख्स को अमेरिका में दोबारा प्रवेश करने से भी रोक लगाई जा सकती है। X पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा, अमेरिका में हमला, चोरी या सेंधमारी करने पर न सिर्फ आपको कानूनी समस्याएं होंगी, बल्कि आपका वीजा रद्द भी हो सकता है और आप भविष्य में अमेरिकी वीजा के लिए अयोग्य हो सकते हैं। अमेरिका कानून और व्यवस्था को महत्व देता है और विदेशी मेहमाने से सभी अमेरिकी कानूनों का पालन करने की अपेक्षा करता है।
अमेरिका से अवैध प्रवासियों का निष्कासन
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अवैध प्रवासियों और अन्य अपराधियों को अमेरिका से निर्वासित करने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय के अनुसार, 20 जनवरी से 29 अप्रैल के बीच अमेरिका से 1,42,000 लोगों को निर्वासित किया गया। अमेरिकी संघीय विधायी सूचना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, संपत्ति की चोरी संभवतः कई राज्य कानूनों का उल्लंघन है, जो विभिन्न रूपों में चोरी को अपराध मानते हैं, और परिस्थितियों के आधार पर यह संघीय आपराधिक कानून का भी उल्लंघन हो सकता है।
आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का नागरिक अधिकार
अमेरिकी संहिता अपने अध्यायों या वैधानिक धाराओं के शीर्षकों में चोरी, गबन, डकैती और सेंधमारी जैसे शब्दों का प्रयोग करती है। अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, कुछ राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों में चोरी की घटना होने पर आरोपी को हिरासत में लेने के अधिकार का प्रावधान है। कई राज्यों में पीड़ित दुकान मालिकों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई का नागरिक अधिकार दिया गया है। कई राज्य चोरी की गई संपत्ति के मूल्य के आधार पर दुकानदारी को घोर अपराध के रूप में वर्गीकृत करते हैं। जुर्माना और अधिकतम सजा भी राज्य दर राज्य काफी अलग होती है।
किस अपराध में कितनी सजा
अगर चोरी किए गए सामान का मूल्य 300 अमेरिकी डॉलर से कम है, तो उस व्यक्ति पर श्रेणी A के अपराध का आरोप लगाया जाएगा, जिसके लिए जुर्माना (2,500 अमेरिकी डॉलर तक) और जेल (एक वर्ष तक) की सजा हो सकती है। अगर चुराए गए सामान की कीमत 300 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, तो उस व्यक्ति पर श्रेणी 4 का अपराध लगाया जाएगा, जिसके लिए जुर्माना (25,000 अमेरिकी डॉलर तक) और कारावास (1 से 3 वर्ष) का प्रावधान है।