जरूरत की खबर- ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो क्या करें:जानें कैसे बनवाएं डुप्लीकेट DL, कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी, क्या है प्रोसेस


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ड्राइविंग लाइसेंस (DL) एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इससे हमें कानूनी तौर पर वाहन चलाने का अधिकार मिलता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा DL खो जाता है, चोरी हो जाता है या इतना खराब हो जाता है कि उस पर लिखी जानकारी पढ़ी नहीं जा सकती है।

ऐसी स्थिति में अक्सर लोग परेशान जाते हैं कि अब क्या करें और दोबारा लाइसेंस कैसे बनवाएं। घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलों में आप आसानी से डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। डिजिटल तरक्की की बदौलत अब ये प्रक्रिया बेहद आसान हो गई है।

केंद्र सरकार की परिवहन सेवा ‘परिवहन सेवा पोर्टल’ के जरिए आप घर बैठे ही डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बस कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ एक आसान ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

तो चलिए, आज जरूरत की खबर में हम डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि-

  • किन स्थितियों में डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन किया जा सकता है?
  • इसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?

एक्सपर्ट: सौरभ कुमार, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO), बांदा, उत्तर प्रदेश

सवाल- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस क्या है?

जवाब- डुप्लीकेट DL ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस की एक प्रति या रिप्लेसमेंट है, जिसे संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल ओरिजिनल लाइसेंस की जगह किया जाता है। हालांकि इसे तब बनवाया जाता है, जब ओरिजिनल लाइसेंस खो जाता है, चोरी हो जाता है या खराब हो जाता है।

सवाल- किन स्थितियों में डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन किया जा सकता है?

जवाब- कुछ खास परिस्थितियों में डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-

सवाल- डुप्लीकेट DL बनवाने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है?

जवाब- इसके लिए एप्लिकेशन फॉर्म LLD भरना होता है। यह फॉर्म DL के खोने या खराब होने की सूचना देने और डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन करने के लिए होता है। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-

सवाल- डुप्लीकेट DL के लिए एप्लिकेशन फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखें?

जवाब- इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। जैसेकि-

  • अपना पूरा नाम और पता वैसे ही भरें, जैसा ओरिजिनल DL में लिखा हो।
  • डुप्लीकेट DL बनवाने का स्पष्ट कारण बताएं।
  • ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, मोटर वाहन का प्रकार (जैसे कार या बाइक), लाइसेंस की एक्सपायरी डेट और इसे जारी करने वाली अथॉरिटी की जानकारी दें।
  • भरे हुए एप्लिकेशन फॉर्म का प्रिंटआउट अपने पास रखें।

सवाल- DL की कोई भी डिटेल न होने पर डुप्लीकेट DL के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं?

जवाब- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) पर जाकर एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म में जरूरी डिटेल जैसे DL पर दर्ज नाम, आधार नंबर और जन्मतिथि भरकर जमा करना होगा। सभी डिटेल सही होने पर आपको ऑफिस से ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर पता चल जाएगा। इसके बाद आप डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सवाल- अगर ड्राइविंग लाइसेंस खो जाए तो क्या करें?

जवाब- इसके लिए सबसे पहले स्थानीय पुलिस स्टेशन में DL गुम होने की FIR दर्ज कराएं और इसकी एक प्रति अपने पास रखें। डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय इस FIR कॉपी की जरूरत होती है।

सवाल- डुप्लीकेट DL के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

जवाब- आइए इसे स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं।

  • इसके लिए सबसे पहले ‘परिवहन सेवा’ पोर्टल पर जाएं।
  • होमपेज पर ‘ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज‘ ऑप्शन पर क्लिक करें।
  • यह आपको एक नए पेज पर ले जाएगा, जहां आप अपने राज्य का चयन करें।
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा। इस पर ‘अप्लाई फॉर डुप्लीकेट लाइसेंस‘ ऑप्शन खोजें और उस पर क्लिक करें।
  • अब आपको एक एप्लिकेशन फॉर्म दिया जाएगा। जरूरी डिटेल सही और पूरी तरह से भरें।
  • अब जरूरी डॉक्यूमेंट्स की स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें।
  • इसके बाद निर्धारित शुल्क का भुगतान करें। ध्यान रखें कि शुल्क राशि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आधार पर अलग हो सकती है।
  • पेमेंट होने के बाद अब इसे सबमिट कर दें।
  • अब आपको एक एप्लिकेशन नंबर मिलेगा। इसके जरिए अपने डुप्लीकेट DL आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • एक बार जब आवेदन प्रोसेस्ड और अप्रूव्ड हो जाता है तो RTO रजिस्टर्ड पते पर डुप्लीकेट DL भेजता है

 

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– अगर DL बहुत पुराना है या उसमें दर्ज जानकारी स्पष्ट नहीं है तो कैसे आवेदन कर सकते हैं?

जवाब- अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत पुराना यानी कम्प्यूटराइज्ड नहीं है या फिर उसमें दी गई जानकारी स्पष्ट नहीं है तो क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय पर जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

सवाल- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फीस कितनी लगती है?

जवाब- आमतौर पर डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 200 रुपए फीस निर्धारित है। हालांकि अगर आपको स्मार्ट कार्ड वर्जन की जरूरत है तो इसके लिए 400 रुपए का भुगतान करना होगा। ध्यान रखें कि यह फीस राज्य के अनुसार थोड़ा बदल सकती है, इसलिए आवेदन से पहले अपने संबंधित RTO की वेबसाइट या दफ्तर से पुष्टि जरूर करें।

सवाल- डुप्लीकेट DL बनने में कितना समय लग सकता है?

जवाब- इसकी प्रोसेसिंग टाइम में आमतौर पर लगभग एक महीने का समय लग सकता है।

सवाल- क्या डुप्लीकेट लाइसेंस का आवेदन करने के बाद वाहन चला सकते हैं?

जवाब- जब तक आपका डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बन जाता है, तब तक आवेदन की रसीद के आधार पर वाहन चला सकते हैं। डुप्लीकेट लाइसेंस जारी होने के बाद वह रसीद वैध नहीं होगी।

सवाल- क्या डुप्लीकेट DL के लिए आवेदन करते समय कोई परीक्षा देनी होती है?

जवाब- बांदा के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) सौरभ कुमार बताते हैं कि नहीं, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय लिखित परीक्षा या ड्राइविंग टेस्ट जैसी परीक्षाओं की जरूरत नहीं होती है।

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